निर्भया केस: फांसी की सजा पाए 2 दोषियों को अब निचली अदालत से मिला ‘झटका’
दिल्ली की पटियाला हाउस में कोर्ट दोषियों को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली
नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषियों को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को आदेश में कहा कि जेल प्रशासन की तरफ से सभी दस्तावेज दिए जा चुके है और ऐसे में किसी भी प्रकार के आदेश की जरूरत नहीं है. इसके साथ दोषियों के वकील एपी सिंह की ओर से दायर अर्जी का कोर्ट ने निपटारा भी कर दिया.
दरअसल, दो दोषियों ने अर्जी में कहा था कि जेल प्रशासन ने उन्हें दस्तावेज नहीं दिए. दोषियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल प्रसाशन की तरफ से कोर्ट कोर्ट बताया गया कि दोषियों की तरफ से मांगे गए दस्तावेज उनको दे दिए गए है. इसके साथ दोषियों के वकील एपी सिंह की ओर से दायर अर्जी का कोर्ट ने निपटारा भी कर दिया.
दरअसल, दो दोषियों ने अर्जी में कहा था कि जेल प्रशासन ने उन्हें दस्तावेज नहीं दिए. दोषियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल प्रसाशन की तरफ से कोर्ट कोर्ट बताया गया कि दोषियों की तरफ से मांगे गए दस्तावेज उनको दे दिए गए है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि निर्भया के दोषी जानबूझकर इस मामले में देरी करना चाहते है और उनकी ये याचिका महज़ एक “देरी कराने की चाल” है और कुछ नहीं, क्योंकि दस्तावेज उन्हें पहले ही दिए जा चुके है.
उधर, तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक निर्भया के दोषियों के परिवार वालों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने पत्र लिखा था. अपने पत्र में लिखा था कि दोषियों को 1 फ़रवरी की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. उससे पहले अगर कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार दोषियों से अंतिम मुलाकात करना चाहता है तो कर सकता है. निर्भया के चारों गुनहगारों की अंतिम इच्छा का तिहाड़ जेल प्रशासन को अभी भी इंतजार है. सूत्रों के मुताबिक दोषियों ने अभी तक अपनी अंतिम इच्छा नहीं बताई है.